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हज के लिए 24 जनवरी के बाद जारी पासपोर्ट नहीं होंगे मान्य
हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले आजमीन अपना पासपोर्ट जल्द तैयार करवा लें। हज कमेटी 24 जनवरी के बाद जारी पासपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी। हज आवेदन की ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू होगी। हस्तलिखित पासपोर्ट भी मान्य नहीं होंगे।हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक्शन प्लान के मुताबिक चयनित होने वाले आजमीन-ए-हज को 31 मार्च तक अपना मूल पासपोर्ट और हज खर्च की राशि बैंक में जमा कर उसकी रसीद हज कमेटी में जमा करनी होगी। हज अधिकारी तनवीर अहमद ने बताया कि जिन हज यात्रियों का पासपोर्ट 24 जनवरी 2016 के बाद जारी होगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पासपोर्ट की वैधता भी 28 फरवरी 2018 तक अनिवार्य की गई है। हज के लिए आवेदन दो जनवरी से 24 जनवरी तक किए जा सकेंगे। इसके लिए सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय और राज्य हज कमेटी कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध रहेंगे।हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर भी आवेदन किए जा सकेंगे।