ताजा खबर

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Desk

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी काॅमन श्रेणी के धान हेतु 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 1835 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित इस वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों के लिए आॅनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य प्रथम बार बटाईदार व काॅन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद मंत्रिपरिषद ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में काॅमन श्रेणी के धान हेतु 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 1835 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में लखनऊ सम्भाग के जनपद हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवम्बर, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक होगी। इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर धान की आवक बनी रहती है, तो किसानों के हित में निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान क्रय किया जाएगा। धान क्रय के लिए विभिन्न क्रय एजेंसियों के 03 हजार क्रय केन्द्र खाले जाएंगे। जनपद में धान क्रय हेतु जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। मण्डल स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक नोडक अधिकारी होंगे। क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय सत्र में 100 मीट्रिक टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम 01 केन्द्र खोला जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों के लिए आॅनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है। धान की उतराई, छनाई, सफाई इत्यादि के लिए खर्च के मद में कृषकों को अधिकतम 20 रुपया प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। किसानों से धान खरीद जोतबही/खाता नम्बरद अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र यथासम्भ आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 से प्रथम बार बटाईदार व काॅन्ट्रैक्ट फारमर्स से भी धान खरीद कतिपय प्रतिबन्धों के साथ की जायेगी। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान आॅनलाइन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी। यदि चावल मिलर को दिये गये धान के सापेक्ष 45 दिनों के अन्दर मिलर द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल सम्प्रदान कर देता है तो उसे प्रोत्साहन राशि की दर अरवा चावल तथा सेला चावल के लिये 20 रुपया प्रति क्विंटल मिलिंग किये गये धान पर देय होगा। 45 दिन में चावल का सम्प्रदान न होने पर 01 रुपया प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा।

Report :- Desk
Posted Date :- 11/09/2019